Yogi Bulldozer
Yogi Bulldozer: कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को अवैध निर्माण पर सुनवाई करते हुए एक मामले में कोलकाता नगर निगम को योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उधार लेने के लिए सलाह दी। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में किसी की भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आपको पता है कि इन कामों के लिए अनुशासन बरता जाना चाहिए।
महिला के लिए लगाई सुरक्षा की गुहार
बता दें कि जस्टिस गंगोपाध्याय कोलकाता के मानिकतला इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता महिला के वकील ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगाई थी और कहा था कि अवैध निर्माण के खिलाफ कदम उठाने पर वह असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हालांकि, इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की तारीफ भी की, लेकिन ये भी कहा कि अधिकारियों को पता है कि गुंडों को अनुशासित भी किया जाता है।
नगर निगम को बाहरी दबाव में काम करना पड़ जाता है
जस्टिस गंगोपाध्याय ने ये भी कहा कि मैं जानता हूं कि पुलिस और नगर-निगम को किन बाहरी दबाव के कारणों से काम करना पड़ता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगल शुक्रवार को होगी। अवैध निर्माणों के मसलों से हल करने के लिए योगी मॉडल अपनाने की सलाह देते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि जरूरत पड़ने पर यूपी में योगी सरकार एक बुलडोजर किराए पर लेकर आ जाओ।
कोलकाता पुलिस गुंडा दमन की तारीफ भी हुई
अवैध निर्माणों से संबंधित मामलों में कोलकाता के मानिकतला थाने को शामिल करने का भी आदेश जारी किया है। उन्होंने कोलकाता पुलिस गुंडा दमन शाखा की तारीफ भी की। उन्होंने आगे कहा कि कोलकाता के अधिकारी जानते हैं कि गुंडों को कैसे अनुशासित किया जाता है।